*हरिद्वार, 16 अक्टूबर 2026*
नवरात्र पर्व एवं चारधाम यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड, देहरादून विनय शंकर पांडे तथा जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हरिद्वार महिमानंद जोशी के नेतृत्व में आज दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को नगर निगम हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों, होटलों एवं रेस्टोरेंटों का आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा द्वारा भूपतवाला क्षेत्र में सप्तऋषि चुंगी के पास स्थित होटल शांति हेरिटेज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त होटल का संचालन परफेक्ट स्टेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में मानव उपभोग हेतु भोजन तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध एवं ब्रेड को उनकी एक्सपायरी तिथि के बाद प्रयोग में लाया जाना पाया गया।
इसके अतिरिक्त होटल के किचन में 10 किलोग्राम के आटे के कुल 12 सीलबंद कट्टे, यानी लगभग 120 किलोग्राम आटा, रखे पाए गए। इन कट्टों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप पैकिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), बैच नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं थीं। उक्त आटे का प्रयोगशाला में परीक्षण कराने हेतु विधिक नमूना लेने के बाद शेष आटे के कट्टों को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर ही सीज कर होटल प्रबंधन की अभिरक्षा में रखवाया गया। वहीं, एक्सपायरी तिथि के बाद के लगभग 20 पैकेट दूध एवं ब्रेड को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।
एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य सामग्री का भोजन तैयार करने में प्रयोग करने तथा आवश्यक लेबल संबंधी जानकारियों के अभाव वाले आटे का मानव उपभोग हेतु भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जाने के संबंध में होटल के शेफ एवं नॉमिनी/डायरेक्टर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत चालानी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम ₹3 लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
निरीक्षण के दौरान होटल प्रबंधन मौके पर मांगे जाने पर पेयजल जांच रिपोर्ट, भोज्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख, कार्मिकों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, खाद्य पदार्थों के क्रय संबंधी बीजक, कंपनी का एमओयू, रेजोल्यूशन, फॉर्म-9 तथा होटल की लीज डीड सहित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर होटल प्रबंधन को उक्त सभी दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटलों, रेस्टोरेंटों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।