फिरौती के लिए अपहरण व मारपीट प्रकरण में हरिद्वार पुलिस की सफलता

सिडकुल. हरिद्वार

दिनांक 12/08/2024 को थाना सिड़कुल पर संजीव चौहान पुत्र अभय राम निवासी रामधाम कालोनी सिडकुल पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मेरा पुत्र विशाल चौहान दिनांक 05/08/2024 को घर से अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम मंदिर जयपुर घूमने की बात कह कर गया था। दिनांक 11.08.2024 को बेटे के मोबाइल नंबर व अन्य मोबाइल नंबरों से लगातार आ रही कॉल पर बेटे व अन्य साथियों की रोने व चिल्लाने व मारपीट की आवाज आ रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने तीनों को छोड़ने के एवज में फिरौती की मांग की गई। बेटे के साथ अगवा दोस्त मनीष के पिता द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल नंबरों से मांग होने पर उन्होने ₹53000/- भेज दिए। फिरौती मिलने के बाद भी युवकों को न छोड़ने पर संजीव चौहान हिसार हरियाणा पहुंचे तो तीनों अपहृत बदहवास और घायल अवस्था में सड़क किनारे मिले। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम किसी तरह से किडनेपरो की चुंगल से भाग कर आए थे।

शिकायत के आधार पर थाना सिड़कुल पर आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 411/2024 धारा 308 (5) BNS पंजीकृत किया गया। दिनांक 13.8.2024 को विवेचक व हमराह कर्मचारी गण को जानकारी मिली कि आरोपी पीड़ित व उसके दोस्तों से फोन लौटाने के लिए रुपए की मांग कर रहे हैं।

पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए लोकेशन एवं पीड़ित की निशांदेही पर आरोपित श्याम व दीपक राज को दबोचकर उनके कब्जे से पीड़ितों से छीने हुए तीन मोबाइल फोन को बरामद कर मुकदमा उक्त में धारा 317 (5) 3(5)BNS बढ़ोतरी की गई। आरोपियों को आज ही माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

*पकड़े गए आरोपित-*
1. श्याम पुत्र चंदन सिंह निवासी ग्राम गुजराडी थाना भिवान्डी सदर जिला भिवान्डी हरियाणा
2. दीपक राज पुत्र श्री रिशाल सिंह निवासी ग्राम चमारखेड़ा थाना उकलाना मंडी जिला हिसार हरियाणा

*बरामदगी विवरण*
03 अदद मोबाइल फोन (छीने हुए)
02 मोबाइल (आरोपियों के)

*पुलिस टीम-*
1. उपनिरीक्षक प्रकाश चंद
2. कांस्टेबल 522 तनवीर अली
3. कांस्टेबल 1096 रविंद्र सिंह

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