नगर। हरिद्वार
धर्मनगरी में यात्रियों/पर्यटकों के साथ हुई शर्मनाक घटना का संज्ञान लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 रिक्शा चालकों को हिरासत में लेते हुए अंतर्गत धारा 170 BNSS के तहत कार्यवाही की गई।
साथ ही सभी ऑटो, ई रिक्शा संचालकों को सख्त हिदायत दी गई की भविष्य में यात्रियों/पर्यटकों के साथ ऐसी घटना की पुनरावृति होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
*गिरफ्तार अभियुक्त गण*
1- दीपक पुत्र लालाराम निवासी चांद बड़ाई थाना हुसैन जिला बदायूं उत्तर प्रदेश हाल बबलू की दुकान रेलवे स्टेशन हरिद्वार उम्र 18 वर्ष
2- विनोद पुत्र मोहन निवासी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मायापुर कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार उम्र 27 वर्ष
3- अकरम पुत्र फैयाज निवासी खड़िया कुतुबपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उम्र 38 वर्ष
*पुलिस टीम-*
अ0उ0नि0 दिनेश
कानि 108 अर्जुन
कानि1353 मुकेश